नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने बड़ा आरोप लगाते हुए अपनी जान को खतरा बताया है और इसी के चलते कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है। इस अर्ज़ी पर 14 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। शरजील इमाम की याचिका पर जेल अधिकारियों ने कहा कि हम उसके आरोपों की जांच करेंगे। शरजील ने अपनी याचिका में कहा कि जेल के सहायक अधीक्षक ने तलाशी की आड़ में आठ-दस लोगों के साथ तिहाड़ जेल में उनके सेल में प्रवेश किया और उनके साथ मारपीट की। याचिका में कहा गया है कि उपरोक्त तलाशी के दौरान, जब उसने अपने सामान की हिफ़ाज़त करने की कोशिश की तो याचिकाकर्ता की किताबें और कपड़े फेंक दिए गए, हमला किया गया और उसे एक आतंकवादी और एक राष्ट्रविरोधी कहा गया।
शरजील इमाम की याचिका पर जेल अधिकारियों ने कहा कि हम उसके आरोपों की जांच करेंगे। कोर्ट के सामने शरजील ने सहायक जेल अधीक्षक द्वारा उत्पीड़न व मारपीट का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उसने कहा था कि आठ-नौ लोग तलाशी के नाम पर उसके सेल में घुस गए थे और उसके साथ मारपीट करने लगे थे। शरजील ने आरोप लगाया कि हाल ही में जेल के सहायक अधीक्षक ने तलाशी की आड़ में आठ-दस लोगों के साथ तिहाड़ जेल में उनके सेल में प्रवेश किया और उनके साथ मारपीट करते हुए उसे आतंकवादी और देशद्रोही कहा। कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित लिंक मजिस्ट्रेट ने हाल ही में इमाम के वकील इब्राहिम द्वारा दायर अर्जी पर जेल अधिकारियों को ‘आवेदक पर किए गए हमले और तलाशी’ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और अधिकारियों को किसी भी ‘आगे के हमले’ से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।
उनके वकील ने आरोप लगाया कि करीब 8 से 10 अपराधी 30 जून की शाम ‘तलाशी के नाम पर’ इमाम के सेल में आए, उन्होंने इमाम की किताबें और कपड़े फेंक दिए और उनके साथ मारपीट की। शरजील इमाम की याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि जेल अधिकारियों को कथित घटना के गुरुवार 30 जून को शाम 7:15 बजे से रात 8:30 बजे तक जेल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी।