ग्वालियर ।   ग्वालियर विमानतल पर छह मई 2021 को मध्य प्रदेश का स्टेट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। प्रारंभिक जांच में इसके लिए पायलटों को जिम्मेदार मानते हुए उनका लाइसेंस एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था। केंद्र सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा कराई गई विस्तृत जांच में भी पायलटों को ही दोषी पाया गया है।

रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के विमानन विभाग ने मुख्य पायलट कैप्टन माजिद खान को पूरक आरोप पत्र जारी किया है। साथ ही विभागीय जांच का जिम्मा सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी सतीश चंद्र मिश्र को सौंपा है। कोरोना महामारी से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए सरकार स्टेट प्लेन और हेलिकाप्टर से दवाइयां जगह-जगह पहुंचा रही थी। स्टेट प्लेन रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर ग्वालियर गया था।

विमानतल पर उतरते समय विमान अरेस्टर बैरियर में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें विमान को बड़ा नुकसान पहुंचा और उड़ान भरने के लायक नहीं रहा। विमान का बीमा भी नहीं था, इसलिए सरकार को आर्थिक नुकसान भी हुआ। मामले की जांच नागर विमानन महानिदेशालय ने अपनी एजेंसी से कराई थी। इसमें पायलटों को दोषी माना गया है, क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। विमान निर्धारित ऊंचाई से नीचे था, इसलिए अरेस्टर बैरियर में फंस गया। कैप्टन माजिद खान से इस मामले में सात दिनों में जवाब मांगा गया है। विभाग के सचिव एम सेलवेंद्रन ने बताया कि विभागीय जांच की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। जेट प्लेन खरीदने के लिए अगले सप्ताह मांगे जाएंगे प्रस्ताव उधर, सरकार ने जेट प्लेन खरीदने का निर्णय लिया है। बजट में इसके लिए 120 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। विमानन विभाग प्लेन खरीदने के लिए अगले सप्ताह प्रस्ताव मांगेगा।