विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि संशोधन विधेयक के जरिये मौजूदा कानून में एक नई धारा 12ए जोड़ी जाएगी, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसी गतिविधि को वित्तपोषित नहीं करेगा, सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में लागू इस अधिनियम या संयुक्त राष्ट्र अधिनियम, 1947 या किसी अन्य अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है।सामूहिक विनामश के हथियारों पर पूरी तरह रोक और इनके वित्तपोषण पर सजा के प्रावधान वाले विधेयक को संसद ने सोमवार को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार व उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक, 2022 पारित कर दिया गया। लोकसभा में विधेयक पहले ही पारित हो चुका है।विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि संशोधन विधेयक के जरिये मौजूदा कानून में एक नई धारा 12ए जोड़ी जाएगी |