क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में खर्च फिलहाल उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसे में इस पर स्रोत पर कर (टीसीएस) कटौती भी नहीं होगी। वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को बताया गया कि सरकार ने यात्रा पैकेज समेत विदेशों में धन भेजने के लिए उच्च दर से टीसीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटे जाने के फैसले को तीन महीने तक के लिए टालने का फैसला किया है। यानी फिलहाल 30 सितंबर तक टीसीएस शुल्क लगाने का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न पक्षों और माध्यमों से मिले विचारों और सुझावों के बाद फैसले में कुछ बदलाव करने पर सहमति बनी है। सबसे पहले यह निर्णय लिया गया है कि एलआरएस के तहत सभी उद्देश्यों और विदेश यात्रा टूर पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सात लाख रुपये तक की राशि के लिए टीसीएस की दर में कोई बदलाव नहीं होगा। भले ही भुगतान किसी भी तरीके से क्यों न किया गया हो।

मंत्रालय ने कहा कि संशोधित टीसीएस दरों के क्रियान्वयन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए अधिक समय देने का भी निर्णय किया गया है। विदेश यात्रा पैकेज खरीदने को लेकर सात लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च पर टीसीएस पांच प्रतिशत की दर से लगेगा। 20 प्रतिशत की दर तभी लागू होगी जब खर्च इस सीमा से अधिक होगा।