छतरपुर ।   देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर सोमवार को हड़ताल पर चले गए हैं। शहर में ड्राइवरों ने एकजुट होकर वाहन संचालन का विरोध कर रहे हैं। सवारी वाहनों, ई रिक्शा सहित अन्य वाहनों के चालकों से वाहनों को चलने से रोका गया। जो ई रिक्शा सवारियों को ढो रहे थे उनके वाहनों से सवारियां उतरवाई गई। जिसे लेकर कहीं कहीं बहस और आपसी झगड़े होने शुरू हो गए। वहीं इधर चंदला में चालकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अपने लाइसेंस फेंककर नए कानून का विरोध जताया। चंदला में सुबह से ही बस ड्राइवर बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और नए नियम का विरोध करते नजर आए। चंदला से छतरपुर अजयगढ़ पन्ना के लिए संचालित होने वाली बसों के ड्राइवरों ने बसों को बस स्टैंड पर ही खड़ा रखा। इस संबंध में ड्राइवर ने बताया कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ड्राइवर के लिए एक कानून बनाया गया है उसका वह विरोध करते हैं और जब तक यह कानून वापस नहीं होता है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी और बसों को संचालन नहीं किया जाएगा।

लोगों के आवागमन पर पड़ रहा असर

चालकों के हड़ताल पर चले का जाने का असर लोगों के बीच आवागमन पर पड़ रहा है। बसों के संचालन बंद होने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ी। जहां बस स्टैंडों से लोगों को वाहन नहीं मिल पाने के कारण घर लौटना पड़ा। इधर ट्रकों के पहिए थमे रहने के कारण शहर में माल का आयात निर्यात भी थम गया है। हड़ताल के कारण शहर के बस स्टैंड पर सन्नाटा सा पसरा रहा। इधर सवारियां वाहनों को इंतजार करती नजर आईं।

पहले यह था कानून

हिट एंड रन मामले को आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें दो साल की सजा का प्रावधान है। विशेष केस में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ दी जाती है।

संशोधन के बाद सेक्शन 104 (2) के तहत हिट एंड रन की घटना के बाद यदि कोई आरोपी

घटनास्थल से भाग जाता है। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी होगी और जुर्माना देना होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है।