नवीन आबकारी नीति में शराब के शौकीनों को झटका
भोपाल। इस साल शराब शौकीनों को शराब का शौक पूरा करने के लिए जेब और अधिक ढीली करनी पड़ेगी। इस साल लाइसेंस फीस पिछले साल की अपेक्षा 20 प्रतिशत बढऩे से शराब के भाव बढऩे से इंकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल, नवीन आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के अनुसार कम्पोजिट मदिरा दुकानों के समूहों के वर्ष 2024-25 की लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
नई शराब नीति के अनुसार दुकान पर शराब बिक्री का समय सुबह 9.30 बजे से रात 11.30 बजे तक रहेगा। रेस्टोरेंट, पर्यटन, होटल, रिसॉर्ट, बार और क्लब में सुबह दसे बजे से शराब की बिक्री शुरू होगी और रात साढ़े 11 बजे तक चालू रहेगी। वहीं, बार-रेस्टोरेंट और क्लब में 12 बजे तक शराब पी सकते हैं। लाइसेंस धारक बार-क्लब या रेस्टोरेंट अतिरिक्त शुल्क देकर शराब बेचने और पीने की समयावधि बढ़वा सकते हैं।


बड़वानी के डायल-112 हीरोज
मध्यप्रदेश वैश्विक वन्य जीव संरक्षण का बना रोल मॉडल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
श्रम साथी बनकर विद्यार्थी दिलाएंगे उद्यमियों को स्टार रेटिंग
समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति जिलों में जाकर नागरिकों के प्राप्त करेगी सुझाव
48वीं जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश का शानदार प्रदर्शन
उपभोक्ता हित में अन्य विभागों से समन्वय बढ़ाकर कार्य करे खाद्य विभाग : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज, NDA-विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर
रोजगार मेले में PM मोदी का बड़ा कार्यक्रम, हजारों युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी
पत्नी की मौत के बाद समर्थ सिंह फरार, अब सरेंडर कर दिया पुलिस को