बीफ-मटन विवाद: अदालत ने वेटर को दी जमानत
कोलकाता की एक अदालत ने पार्क स्ट्रीट इलाके के मशहूर रेस्टोरेंट ओलिपब के वेटर शेख नसीमुद्दीन को जमानत दे दी है। उन पर आरोप था कि उन्होंने मटन स्टेक की जगह बीफ स्टेक परोस दिया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। कोलकाता के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने मंगलवार को यह जमानत दी। शेख नसीमुद्दीन को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और वे तब से न्यायिक हिरासत में थे। उन्हें मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।
अमेरिका से डील की कीमत: रूस से तेल की खरीद कम करेगा भारत, क्या बदल रही देश की ऊर्जा नीति; समझिए इसके मायने?
अदालत में क्या हुआ?
सीजेएस कोर्ट में वेटर के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि जांच में कोई नई बात सामने नहीं आई है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नसीमुद्दीन को जमानत दे दी।
सदन में हंगामे पर सख्ती: निलंबित सांसदों के दैनिक भत्ता से समितियों तक एंट्री पर रोक; और क्या नहीं कर पाएंगे?


मनोरंजन जगत में शोक, 18 वर्षीय अभिनेत्री केली हॉटल का सड़क दुर्घटना में निधन
हरारे की पिच पर क्या कहता है रिकॉर्ड? बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए कैसी रहेगी चुनौती?
काले कपड़ों में सांसदों का विरोध, संसद परिसर में बढ़ी राजनीतिक हलचल
सीएम थलपति ने NEET को बताया समस्या की जड़, परीक्षा खत्म करने की रखी मांग
बालेन शाह के बदले तेवर, भारत और चीन के राजदूतों से जल्द होगी बैठक
NEET विवाद की गूंज एमपी विधानसभा में, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
CJP प्रदर्शन में शबाना आजमी की तबीयत बिगड़ी, अस्थमा अटैक के बाद दी हेल्थ अपडेट
103 अपात्र कर्मचारियों को लेकर नया विवाद, नियमों के उल्लंघन का आरोप
रीवा में दबंगों ने रोका आम रास्ता, 500 परिवारों ने लगाई न्याय की गुहार