सावधान निजी स्कूल संचालक! RTE प्रवेश से मना करने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई
भोपाल: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की बाट जोह रहे परिजनों के लिए अच्छी खबर है। राज्य शासन ने प्रथम चरण की लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों के एडमिशन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल से बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दी है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने बताया कि यह निर्णय उन अभिभावकों के अनुरोध पर लिया गया है, जो किन्हीं कारणों से तय समय में प्रवेश नहीं दिला पाए थे।
उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया गया था। शासन ने यह 10 दिन का अतिरिक्त समय इसलिए दिया है ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। साथ ही, राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई निजी स्कूल आवंटित बच्चे को प्रवेश देने से मना करता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों (BRC और DPC) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि हर चयनित बच्चे का एडमिशन समय पर हो।


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