पद पर रहते हुए धोखाधड़ी करते हुए बिना टेंडर  प्रक्रिया के करोड़ों रुपयों  के  प्रचार प्रसार  व अन्य निविदाएं देने के संबंध में  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल द्वारा EOW को जांच के आदेश

परिवादी  सतीश सिंह सिकरवार पत्रकार की ओर से प्रस्तुत द्वारा की गई शिकायत पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है उसकी स्टेटस रिपोर्ट दिनांक 19 अप्रैल 22 तक पेश करने के आदेश दिए हैं

प्रकरण में अधिवक्ता यावर खान ने पैरवी की

भोपाल   इस मामले में पी नरहरि तत्कालीन कमिश्नर जनसंपर्क संचालनालय भोपाल पर यह आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए  बिना विज्ञप्ति जारी किए करीब 100 करोड़ों रुपयों के टेंडर कार्य  अपने मनमाफिक लोगों/ फर्म को देकर शासन को अवैध तरीके से हानि पहुंचाई।
 वर्ष 2017 -18 के दौरान पद पर रहते हुए  प्रचार प्रसार विज्ञापन फिल्म अधिकारियों की निविदाओं के लिए एंपैनलमेंट  निविदा जारी की गई थी परंतु कुछ व्यक्तियों  द्वारा एंपैनलमेंट में नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन दिए गए थे परंतु  इन्होंने नियम विपरीत तरीके से अपने मनमाफिक लोगों को पारदर्शी प्रक्रिया के विपरीत जाकर  बिना निविदा जारी किए टेंडर कार्य दिए- वास्तविक स्थल पर कोई कार्य नहीं होने के बाद भी तथा बिना गुणवत्ता के  अपने मनमाफिक लोगों तथा  अवैध लाभ प्राप्त करते हुए इन कथित परम व्यक्तियों को करोड़ों रुपयों का भुगतान  शासन की मद से किया तथा शासन को करीब 100 करोड़ रुपयों की हानि पहुंचाई
 जिन महत्वपूर्ण  टेंडर कार्य में अवैध तरीके से भुगतान किया गया उनमें खजुराहो में आयोजित फिल्म फेस्टिवल प्रदर्शनी मार्च 2020
 मैं लोटस एडवरटाइजर्स भोपाल को, ए पी  इंटरप्राइजेज भोपाल फर्म को जनवरी 2019 से दिसंबर 2020 की अवधि में बिना टेंडर  जारी किए तथा बिना कार्य आदेश जारी किए अवैध भुगतान किया गया।
 उच्च न्यायालय के लिए कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक का मुद्रण, निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के लिए लोकसभा चुनाव 2019 हेतु वोटर गाइड का मुद्रण कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति संचनालय भोपाल के लिए उचित मूल्य दुकान हेतु मार्गदर्शिका कार्य, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड भोपाल के लिए पुस्तक का मुद्रण कार्य, मध्यप्रदेश माध्यम के द्वारा विभिन्न विभागों के लिए मुद्रण कार्यों का भुगतान  सहित 100 से अधिक निविदाकार्य बिना पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए बिना समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित किए तथा एंपैनलमेंट सूची में  वर्णित संस्था/ फर्मो  के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं लोगों को विधिवत तरीके से  बिना स्थल पर कार्य किए बिना निविदा जारी किए करोड़ों रुपयों का विधि विरुद्ध धोखाधड़ी करते हुए भुगतान किया गया लोक सेवक के प्रति कर्तव्य के विरुद्ध किए गए इस घोटाले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है
 न्यायालय ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए तत्कालीन आयुक्त पी नरहरि के विरुद्ध प्रस्तुत इस प्रकरण में परिवादी द्वारा पुलिस अधीक्षक को की गई शिकायत पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, व आज दिनांक तक जो भी कार्रवाई की गई है उसका संपूर्ण स्टेटस प्रतिवेदन भी न्यायालय में 19 अप्रैल 2022 तक प्रस्तुत करने के कोर्ट ने  पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को आदेश दिए हैं इस मामले में  परिवादी की ओर से अधिवक्ता यावर खान ने पैरवी