हॉस्टल के किराए और खाने पर नहीं लगेगा जीएसटी
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे नहीं दिए जाने के कारण हॉस्टल के किराए और खाने पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।
इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने 50 रिट पिटीशन पर फैसला देते हुए कहा था, हॉस्टल का किराया रेजिडेंशियल श्रेणी में आता हैम जीएसटी कानून के तहत इसमें टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। हॉस्टल में ठहरना और किसी होटल में रुकना दोनों अलग-अलग बात है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला दिया था।
हॉस्टल के किराया और खाने इत्यादि पर 18 फ़ीसदी का जीएसटी लगता था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी। अपील पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया है।


घाटी में सख्ती बढ़ी: सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, वांछित आतंकियों के पोस्टर जारी
एमपी के अशोकनगर में दुखद घटना, पूर्व MLA जजपाल जज्जी के भांजे ने की आत्महत्या
ISRO का निसार उपग्रह करेगा किसानों की बड़ी मदद… मिलेगी मिट्टी की नमी की सटीक जानकारी
चांदी के नंदी पर बिराजे शिव, मोहन यादव ने खींचा रथ, शिवराज भी पहुंचे बड़वाले मंदिर
महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख ने शिवाजी महाराज से की टीपू सुल्तान की तुलना, भाजपा और हिंदूवादी संगठन भड़क उठे
CG News: 5वीं-8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में छात्रों को नहीं किया जाएगा फेल, मुख्य परीक्षा में असफलता मिलने पर मिलेगा पूरक परीक्षा का मौका
रफ्तार का कहर: रायपुर में ट्रक की चपेट में आने से श्रमिक की मौत, उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार
आध्यात्मिक मूल्यों एवं संस्कारों की पाठशाला है अघोर गुरु पीठ बनोरा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
मजबूत समाज के निर्माण से ही समृद्ध और सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर को शहरी बाढ़ के खतरे से सुरक्षित करने की दिशा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बड़ी पहल