न्यूजीलैंड मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 करने पर विचार कर रहा है और प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने संसद में एक कानून लाने का वादा किया है। 16 साल के बच्चों को मतदान का अधिकार देने पर विचार करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद लिया गया था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि 18 साल की मौजूदा उम्र भेदभावपूर्ण है और युवाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।

पीएम जैसिंडा अर्डर्न ने व्यक्तिगत रूप से इस बदलाव का समर्थन किया है। जैसिंडा अर्डर्न ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मतदान की आयु में कमी का समर्थन करती हूं, लेकिन मेरी सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। इस प्रकृति के चुनावी कानून में किसी भी बदलाव के लिए 75 प्रतिशत संसदीय समर्थन की आवश्यकता होती है।

न्यूजीलैंड की अदालत ने तर्क दिया कि युवा लोगों को जलवायु संकट जैसे मुद्दों पर मतदान करने में सक्षम होना चाहिए, जो कि उनके और उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ब्राजील, ऑस्ट्रिया और क्यूबा जैसे कुछ ही देश 18 साल से कम उम्र के लोगों को वोट देने की अनुमति देते हैं।